उत्तराखंड कैबिनेट के 6 बड़े निर्णय
उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। ड्रग फ्री अभियान को मजबूत करने से लेकर वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को राहत, ईएसआई चिकित्सा ढांचे के विस्तार और मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना की अवधि बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। साथ ही कारागार अधिनियम में संशोधन और बोनस संदाय संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने का भी फैसला किया गया।
ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान को मजबूती
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एंटी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स के लिए अलग ढांचा तैयार होगा।
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पहली बार राज्य मुख्यालय में 22 पद सृजित।
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1 पुलिस उपाधीक्षक, 2 ड्रग निरीक्षक, 1 निरीक्षक, 2 उपनिरीक्षक
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4 मुख्य आरक्षी, 8 आरक्षी, 2 चालक आरक्षी शामिल
वन विभाग के 589 दैनिक श्रमिकों को राहत
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न्यूनतम ₹18,000 वेतन देने का निर्णय
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कुल 893 श्रमिकों में से 304 पहले से लाभान्वित
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मंत्रिमंडलीय उप-समिति की संस्तुति पर फैसला
ESI में बड़ा ढांचा विस्तार
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“उत्तराखंड कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवा नियमावली 2026” लागू
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कुल 94 पद सृजित
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76 चिकित्सा अधिकारी
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11 सहायक निदेशक
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6 संयुक्त निदेशक
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1 अपर निदेशक
मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना की अवधि बढ़ी
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योजना अब 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी
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केंद्र सरकार की PMFME योजना के अनुरूप विस्तार
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भविष्य में केंद्र विस्तार करेगा तो राज्य में स्वतः लागू
कारागार अधिनियम संशोधन
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“Habitual Offenders” शब्द की परिभाषा में संशोधन
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप बदलाव
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संशोधन विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में पेश होगा
बोनस संशोधन विधेयक 2020 वापस
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केंद्र सरकार की असहमति के बाद निर्णय
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कोविड परिस्थितियाँ समाप्त होने के कारण विधेयक वापस
