देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक संपन्न हो गई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई। कैबिनेट के फैसलों से गन्ना किसानों, उपनल कर्मचारियों, शिक्षा, न्याय, पर्यटन, खेल और बुनियादी ढांचे से जुड़े क्षेत्रों को बड़ी राहत मिली है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय
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पेराई सत्र 2025–26 के लिए 270 करोड़ रुपये की शासकीय प्रतिभूति (स्टेट गारंटी) को मंजूरी, जिससे चीनी मिलें ऋण ले सकेंगी।
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चीनी मिलों के लिए गन्ना मूल्य स्वीकृत, अगेती किस्म के लिए 405 रुपये प्रति क्विंटल तय।
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निर्वाचन विभाग में नई सेवा नियमावली को मंजूरी।
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उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम बदलकर उत्तराखंड संस्कृत संस्थान किया गया।
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यूकॉस्ट के अंतर्गत अल्मोड़ा और चंपावत साइंस सेंटर के लिए 6–6 नए पद स्वीकृत।
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ऊर्जा विभाग की वर्ष 2024–25 की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी।
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बागवानी मिशन के तहत एंटी हेलनेट पर केंद्र सरकार की 50% सहायता के साथ राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 25% अनुदान देने का निर्णय।
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दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र के तहत 6 पदों (4 अकादमिक, 2 अन्य) को स्वीकृति।
उपनल कर्मचारियों के लिए अहम फैसला
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उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने निर्णय लिया कि 12 वर्ष के बजाय 10 वर्ष सेवा पूरी करने वाले 7 से 8 हजार कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन का लाभ मिलेगा। वर्ष 2018 से पूर्व के शेष कर्मचारियों को भी अलग से लाभ दिया जाएगा। भविष्य में उपनल के माध्यम से केवल भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास कार्य ही किए जाएंगे।
न्याय, विधानसभा और खनन से जुड़े निर्णय
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सतेंद्र कुमार बनाम सीबीआई प्रकरण के तहत एनडीपीएस और पॉक्सो मामलों के लिए 16 विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे, जिनमें 144 पद स्वीकृत होंगे। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 7 एडीजे और 9 एसीजेएम स्तर के न्यायालय होंगे।
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उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
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खनन विभाग से जुड़े नंधौर सहित अन्य नदियों में खनन आदेशों में संशोधन को मंजूरी।
खेल, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून से जुड़े फैसले
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खेल प्रतियोगिताओं के लिए विधायक स्तर पर 1 लाख, सांसद स्तर पर 2 लाख, और राज्य स्तर पर 5 लाख रुपये व ट्रॉफी देने का निर्णय।
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ब्रिडकुल द्वारा रोपवे, टनल, कैविटी पार्किंग और ऑटोमेटेड/मैकेनिकल पार्किंग विकसित की जाएगी।
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बीएनएस की धारा 330 के तहत दो पक्षों की सहमति होने पर विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होगी, इसके लिए नई नियमावली को मंजूरी।
यूसीसी, पर्यटन और पर्यावरण से जुड़े निर्णय
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समान नागरिक संहिता (UCC) में संशोधन को मंजूरी, अध्यादेश लाया जाएगा। जनवरी 2025 से पहले विवाह करने वालों को अब एक वर्ष में विवाह पंजीकरण कराना होगा।
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उत्तराखंड पर्यटन नियमावली को मंजूरी, होम स्टे योजना का लाभ केवल स्थायी निवासियों को मिलेगा। बाहरी राज्यों के लोग केवल ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट सुविधा चला सकेंगे।
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केदारनाथ धाम में पायलट प्रोजेक्ट के तहत गोबर और चीड़ की पत्तियों से बायोमास पैलेट बनाए जाएंगे।
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वन निगम की रिपोर्ट सदन में रखने को मंजूरी।
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य के विकास, किसानों और कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
