उत्तराखण्ड में विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण शुरू, 71.33 लाख मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी
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उत्तराखण्ड में विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण शुरू, 71.33 लाख मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी

देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान के तहत प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि पहले चरण के पूरा होने के बाद 71,33,785 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं।

उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम एवं अन्य विवरण अवश्य जांच लें। यह सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट, जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) और बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है।

डॉ. जोगदंडे ने बताया कि जिन मतदाताओं की जानकारी में विसंगति पाई गई है या जिन्होंने एसआईआर मैपिंग से संबंधित आवश्यक विवरण नहीं भरा है, उन्हें बीएलओ के माध्यम से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस के बाद संबंधित मतदाताओं को जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में एईआरओ और ईआरओ स्तर पर नोटिसों की सुनवाई होगी। बीएलओ मतदाताओं के दस्तावेजों का सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। मैदानी क्षेत्रों में मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथों अथवा निकटस्थ स्थानों पर विशेष कैंप लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

निर्वाचन आयोग ने 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के माध्यम से दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया है। वहीं 14 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। यदि कोई मतदाता ईआरओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह दो सप्ताह के भीतर जिलाधिकारी कार्यालय में अपील कर सकता है। इसके बाद भी असंतुष्टि होने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अपील की जा सकती है।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 के माध्यम से नया पंजीकरण करा सकते हैं। आवेदन ऑफलाइन बीएलओ के पास या ऑनलाइन ECI-Net ऐप के जरिए किया जा सकता है। वहीं फॉर्म-7 से नाम हटाने और फॉर्म-8 के जरिए नाम अथवा अन्य विवरण में संशोधन कराया जा सकता है। वर्तमान में फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के साथ एनेक्सर-4 भरना अनिवार्य किया गया है।

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