September 12, 2026
देहरादून: सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में धारा 163 BNSS लागू
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देहरादून: सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में धारा 163 BNSS लागू

देहरादून। Selakui और SIDCUL औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों के प्रदर्शन और तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने धारा 163 BNSS लागू कर दी है।

वेतन वृद्धि को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। हाल ही में लाइटेनियम टेक्नोलॉजी और डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनियों में पथराव और हंगामे की घटनाएं सामने आई थीं, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियातन यह आदेश जारी किया।

ADM प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, संबंधित क्षेत्रों में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही धरना, प्रदर्शन, जुलूस और किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

प्रशासन ने बिना अनुमति लाउडस्पीकर, डीजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया है। अधिकारियों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को क्षेत्र में लगातार निगरानी रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं।

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