उत्तराखंड सरकार ने राज्य के ढाई लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में दो प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब राज्य कर्मचारियों को 58 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। जनवरी से अप्रैल 2026 तक का भुगतान एरियर के रूप में मई माह के वेतन के साथ किया जाएगा।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से आच्छादित कर्मचारियों के एरियर में 10 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में काटी जाएगी। इस संबंध में वित्त सचिव वी षणमुगम द्वारा सोमवार को आदेश जारी किए गए।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होगी। इनके लिए संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे।
सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों के वेतन में लगभग एक हजार रुपये से लेकर साढ़े चार हजार रुपये तक की वृद्धि होने का अनुमान है।
यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता सातवें वेतनमान के अंतर्गत कार्यरत राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान प्राप्त पदधारकों को भी दिया जाएगा।
