उत्तराखंड कैबिनेट के अहम फैसले: चकबंदी, होमस्टे, मेडिकल कॉलेज और ऊर्जा नीति में बड़े बदलाव
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उत्तराखंड कैबिनेट के अहम फैसले: चकबंदी, होमस्टे, मेडिकल कॉलेज और ऊर्जा नीति में बड़े बदलाव

देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी, होमस्टे नियमों में बदलाव, मेडिकल शिक्षा ढांचे के पुनर्गठन, ऊर्जा परियोजनाओं की नई नीति और अल्पसंख्यक शिक्षा नियमावली सहित कई अहम फैसले लिए।

कैबिनेट के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं—

  • पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी लागू होगी। प्रत्येक जिले में 10 गांवों का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए 75 प्रतिशत ग्रामीणों की सहमति अनिवार्य होगी। पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित होगी और आपत्तियों का निस्तारण भी किया जाएगा।
  • राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब अभ्यर्थियों के लिए 8000 की टाइपिंग स्पीड के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और विंडोज का ज्ञान भी जरूरी होगा।
  • सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के तहत दो नए पद सृजित किए जाएंगे।
  • मेडिकल कॉलेजों में संविदा नियुक्तियों की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहले कमेटी स्तर पर तीन वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति होती थी, अब यह प्रक्रिया सचिव स्तर से संचालित होगी।
  • चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा। पदों की संख्या 29 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है।
  • राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में वर्ष 2009 से कार्यरत 277 कार्मिकों को “समान कार्य, समान वेतन” का लाभ मिलेगा।
  • लैब टेक्नीशियन संवर्ग के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 266 मेडिकल लैब टेक्निकल ऑफिसर के पद होंगे।
  • महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में 16 पदों को स्वीकृति दी गई।
  • लघु जल विद्युत परियोजना नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। डेवलपर की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शून्य होगी। अब डीपीआर के स्थान पर प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
  • उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के तहत नई शैक्षिक नियमावली को मंजूरी दी गई। इसमें मान्यता, नवीनीकरण और मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया तय की गई है।
  • पंचायत भवन निर्माण के लिए मिलने वाली धनराशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।
  • विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंजूरी दी गई।
  • फॉरेंसिक साइंस विभाग में 15 नए पद सृजित करने को मंजूरी मिली।
  • यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
  • अब होमस्टे में 6 के बजाय 8 कमरों तक संचालन की अनुमति होगी। संचालक का वहीं निवास करना अनिवार्य होगा।
  • उत्तराखंड राज्य चकबंदी कर्मियों की सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई।
  • यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल में निदेशक चयन नियमावली में संशोधन किया गया है। अब बाहरी व्यक्ति भी निदेशक पद पर नियुक्त हो सकेगा।

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