September 11, 2026
उत्तराखंड में प्रतिनियुक्ति नियुक्ति पर विवाद, नियमों के उल्लंघन के आरोप
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उत्तराखंड में प्रतिनियुक्ति नियुक्ति पर विवाद, नियमों के उल्लंघन के आरोप

देहरादून। उत्तराखंड में एक प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने राज्य सरकार और वरिष्ठ अधिकारियों पर नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

मोर्चा का दावा है कि शासन के आदेश संख्या 287698/XXVII(10)/E-77990/2025, दिनांक 1 अप्रैल 2025 के अनुसार जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में पांच वर्ष या उससे कम समय शेष हो, उन्हें किसी भी स्थिति में बाह्य सेवा, प्रतिनियुक्ति या सेवा स्थानांतरण पर तैनाती नहीं दी जा सकती। साथ ही, ऐसे कर्मचारी यदि पहले से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं तो उन्हें मूल विभाग में वापस भेजे जाने का भी प्रावधान है।

आरोप लगाया गया है कि निर्धारित आयु सीमा और शासनादेश के बावजूद एक 57 वर्षीय व्यक्ति की नियुक्ति की गई, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति पर भी विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने सवाल खड़े किए हैं।

हालांकि, इस संबंध में राज्य सरकार या संबंधित अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि सरकार या संबंधित विभाग की ओर से कोई स्पष्टीकरण जारी किया जाता है, तो समाचार को उसके अनुसार अपडेट किया जाएगा।

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