स्कूल बस हादसे पर आयोग का सख्त एक्शन: 8 लाख की सहायता, सुरक्षा मानकों पर कड़ी चेतावनी
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स्कूल बस हादसे पर आयोग का सख्त एक्शन: 8 लाख की सहायता, सुरक्षा मानकों पर कड़ी चेतावनी

जनपद ऊधम सिंह नगर स्थित आनंद पब्लिक स्कूल में स्कूल बस से हुई एक बालक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की है। आयोग ने इस घटना को बाल अधिकारों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए पीड़ित परिवार एवं विद्यालय प्रबंधन को तलब किया। सुनवाई और जांच के दौरान यह सामने आया कि विद्यालय द्वारा प्रारंभिक स्तर पर पीड़ित परिवार को कोई ठोस सहायता या संवेदनशील पहल नहीं दी गई थी। आयोग के हस्तक्षेप और कड़े निर्देशों के बाद विद्यालय प्रबंधन ने पीड़ित परिवार को ₹8 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की। आयोग ने स्पष्ट कहा कि किसी भी राशि से बच्चे के जीवन की भरपाई संभव नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी तय करना और दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आयोग ने हाल के अन्य मामलों को भी संज्ञान में लेते हुए परिवहन विभाग को स्कूल वाहनों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने चेतावनी दी है कि बच्चों की सुरक्षा के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दोहराया कि वह बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखेगा।

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