उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी राजकीय एवं निजी माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों के लिए नई समय-सारिणी जारी कर दी है। यह आदेश 6 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है।
जारी शासनादेश के अनुसार ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन सत्र के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किया गया है। ग्रीष्मकालीन सत्र (1 अप्रैल से 30 सितंबर) में विद्यालयों की शुरुआत प्रातः 7:45 बजे प्रार्थना सभा से होगी, जबकि शीतकालीन सत्र (1 अक्टूबर से 31 मार्च) में स्कूल 8:50 बजे से प्रारंभ होंगे।
नई समय-सारिणी में प्रत्येक पीरियड 40 मिनट का रखा गया है तथा मध्यांतर (लंच ब्रेक) भी 40 मिनट का निर्धारित किया गया है। इसके तहत कुल 8 पीरियड संचालित किए जाएंगे।
यह निर्णय शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव और शासन स्तर पर विचार-विमर्श के बाद लिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में जारी 28 अगस्त 2018 के शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए यह नई समय-सारिणी लागू की गई है।
