नैनीताल। नैनीताल की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित और पर्यटक-अनुकूल बनाने के लिए प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में मंडलायुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत की अध्यक्षता में आयोजित समिति की बैठक में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 अगस्त 2026 से नैनीताल की मॉल रोड पर वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि मॉल रोड पर अनावश्यक हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, जिससे पर्यटकों का अनुभव प्रभावित होता है।इसके अलावा तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक पूरे क्षेत्र को नो-पार्किंग जोन के रूप में प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा, ताकि झील के आसपास यातायात सुचारु बना रहे।
बैठक में बिना वैध फिटनेस वाले सरकारी और निजी वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्णय भी लिया गया। ऐसे वाहनों को सीज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन ने निजी वाहनों से अवैध टैक्सी संचालन पर भी सख्ती के निर्देश दिए हैं। परिवहन और पुलिस विभाग संयुक्त अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान और कानूनी कार्रवाई करेंगे।
यातायात दबाव कम करने के लिए रूसी बाईपास को आधुनिक पार्किंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित पार्किंग में शौचालय, पेयजल, बिजली, दुकानें और सीसीटीवी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार कराया जाएगा।नैनीताल: 1 अगस्त से मॉल रोड पर हॉर्न बैन, झील के चारों ओर नो पार्किंग | Traffic Update 2026मंडलायुक्त दीपक रावत ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि हाईकोर्ट के निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नैनीताल की यातायात व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यटक-अनुकूल बनाया जाए।
