September 12, 2026
SIR को लेकर जिला कार्यालय में बैठक, 15 सितंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची
Latest

SIR को लेकर जिला कार्यालय में बैठक, 15 सितंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सोमवार को जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी एफ.आर. चौहान ने की। इसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों के साथ बूथ लेवल अभिकर्ता भी शामिल हुए।

बैठक में SIR पुनरीक्षण कार्यक्रम, दावे-आपत्तियों और मतदाता सूची को त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। 14 जुलाई 2026 को आलेख्य निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निस्तारण 11 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 15 सितंबर 2026 को अंतिम निर्वाचक नामावली प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव है।

छह विधानसभा क्षेत्रों में चल रहा सत्यापन

जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में विसंगति वाले और मानचित्रण से वंचित मतदाताओं के मामलों में बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बैठक में राजनीतिक दलों से बूथ लेवल अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर उनकी सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदाताओं को SIR प्रक्रिया की स्पष्ट और सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। विसंगति वाले मामलों में आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर नियमानुसार सत्यापन किया जाए, ताकि मतदाताओं को किसी तरह की अनावश्यक परेशानी न हो। सुनवाई के दौरान मतदाताओं की सुविधा और प्रक्रिया में पारदर्शिता को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए।

इन दस्तावेजों से किया जा सकता है सत्यापन

बैठक में बताया गया कि SIR के दौरान आवश्यकतानुसार जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर सहित निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

साथ ही स्पष्ट किया गया कि आधार कार्ड केवल पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

अधिकारियों ने कहा कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है या किसी कारणवश नाम हट गया है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन किया जा सकता है। दावे और आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण कर अंतिम निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं अद्यतन बनाया जाएगा।

बैठक में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एसएल शाह, भाजपा प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह राणा, सीपीआई प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह रावत, हिमालय क्रांति पार्टी प्रतिनिधि कुलदीप सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी मास्टर आदर्श सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बूथ लेवल अधिकारी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *