उत्तराखंड शासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन-भत्तों के भुगतान के लिए बजट आवंटन जारी कर दिया है। शासन स्तर से जारी आदेश के अनुसार संबंधित धनराशि को निर्धारित शर्तों एवं वित्तीय नियमों के तहत व्यय किया जाएगा।
शासन द्वारा जारी पत्र में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्देशित किया गया है कि वेतन मद में स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जाए। किसी अन्य मद में धनराशि का उपयोग या परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
जारी आदेश के अनुसार स्वीकृत बजट की धनराशि वास्तविक आवश्यकता और उपलब्ध व्यय विवरण के आधार पर खर्च की जाएगी। साथ ही वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सभी वित्तीय नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अतिरिक्त बजट की अपेक्षा में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाएगा। शासन ने संबंधित अधिकारियों को पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
यह बजट आवंटन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान को समयबद्ध और सुचारु बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।2026-05-13 20-07-56
